India News (इंडिया न्यूज़) Abdullah Azam Khan मुरादाबाद : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूपी के समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के पुत्र मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के किशोर होने के दावे का निर्धारण करने को कहा है। बता दें साल 2008 के आपराधिक मामले में अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराकर उन्हें विधायक पद के लिए अयोग्य बताया गया था।
मोहम्मद अब्दुल्ला मामले में न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने मुरादाबाद जिला अदालत के न्यायाधीश को अब्दुल्ला आजम खान के दावे की जांच करने निर्देश दिया है। जिसमे कहा गया कि किशोर न्याय कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निष्कर्ष देने का दावे की पुन: जांच किया जाय। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायाधीश से रिपोर्ट मिलने के बाद मामले की सुनवाई करेगा।
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ 2008 में भारतीय दंड संहिता की धारा 341 (गलत तरीके से रोकना) और 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला) के तहत मुरादाबाद में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। बाप और बेटे के खिलाफ आरोप था कि जांच के दौरान पुलिस द्वारा उनके वाहन को रोके जाने के दौरान यातायात बाधित कर दिया था।
आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 अप्रैल के आदेश के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट की तरफ रुख किया था। उनके अपराधों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। उसके पहले मुरादाबाद की एक अदालत ने इस मामले में फरवरी में अब्दुल्ला खान को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। उस वजह से अब्दुल्ला आजम खान को उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
India News UP (इंडिया न्यूज़), CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा…
India News UP (इंडिया न्यूज़), UP News: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक चौंकाने…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Lucknow Rape Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के 99…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Doctors Strike: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित बनारस हिंदू…