India News (इंडिया न्यूज़) Agra News UP News उत्तर प्रदेश : Agra News बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया यूपी के आगरा में टोरेंट अधिकारी से मारपीट करने के मामले में दोषी पाए गए थे। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सांसद को दो साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में आज फिर से आगरा न्यायालय में सुनवाई होगी।
इस मामले को लेकर सांसद ने जिला जज आगरा के न्यायलय में अपील की थी। फिलहाल, जहा से उन्हें राहत मिल गई है। सांसद के दो साल की सजा को अगली सुनवाई मतलब (11 सितंबर) तक निलंबित कर दिया था। इस सुनवाई के बाद उनके समर्थको में ख़ुशी का ठिकाना नहीं था । उनके घर पर समर्थको ने मिठाईया बाटी।
दरअसल, यह मामला हरीपर्वत थाना क्षेत्र के साकेत मॉल के पास का है। यह 16 नवंबर 2011 को टोरेंट के सतर्कता कार्यालय (विद्युत चोरी निवारण कार्यालय) का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व एससी-एसटी आयोग के अध्यक्ष एवं वर्तमान में इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया भी पहुंचे। सांसद के साथ 20 से अधिक समर्थक भी मौजूद थे।
इस दौरान मैनेजर भावेश रसिकलाल शाह बिजली चोरी से सम्बंधित मामलों की सुनवाई का काम कर रहे थे। इसी दौरान सांसद रामशंकर कठेरिया के समर्थको ने मैनेजर की पिटाई कर दी। इस घटना के बाद भावेश की तहरीर पर सांसद और उनके समर्थको के खिलाफ धारा 147 एवं 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
इस मामले में गवाही एवं बहस के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनवाया है। जिसके बाद सभी कार्यकर्ताओ में ख़ुशी की लहर है। उनके आवास पर पहुंच कर सभी ने मिष्ठान वितरण किया और ख़ुशी जताई। 11 सितम्बर को होने वाली सुनवाई वकीलों की हड़ताल की वजह से नही हुई थी।
मारपीट एवम् बलवे के आरोप में विशेष मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट ने 5 अगस्त को दो साल की कैद 51 हजार का जुर्माना सुनाई थी। सजा के विरुद्ध जिला जज के यहाँ अपील करने पर सांसद की सजा एवम् जुर्माने को स्थगित किया गया था। आज फिर से आगरा न्यायालय में सुनवाई होगी।
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