India News (इंडिया न्यूज़) Agra News आगरा : आज आगरा (Agra News) के शाही जामा मस्जिद मामले में सुनवाई हुई। जिसमे हिन्दू पक्ष के बकील ने अपनी बात रखी। वही , सुन्नी बफ बोर्ड और दीवाने खास की तरफ से कोई अधिवक्ता नही पहुंचा।
दरअसल, आज आगरा के शाही जामा मस्जिद मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। वही, शाही जामा मस्जिद और अन्य सुन्नी बफ बोर्ड और दीवाने खास की तरफ से कोई अधिवक्ता नही पहुंचा। इस दौरान हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विनोद कुमार शुक्ला ने कोर्ट से पुरातत्व विभाग से सर्वे कराने की मांग की।
जब कोर्ट में शाही जामा मस्जिद और अन्य सुन्नी बफ बोर्ड और दीवाने खास की तरफ से कोई अधिवक्ता नही पहुंचे, तो आज मुस्लिम समुदाय की ओर से तीसरे पक्ष ने आदेश 1 नियम 10 के तहत निजी तौर पर पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र दायर किया।
तीसरे पक्ष का कहना है कि इस मामले में हमारे समुदाय का भी हित है। इस लिए हमे भी पक्षकार बनाया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलील को सुना। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आगामी 25 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख तय की है।
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