India News (इंडिया न्यूज़) Allahabad High Court News प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराने के मामले में डायोसिस विशप पाल सिगामोनी राजमोनी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के कारण अग्रिम जमानत अर्जी को अर्थहीन मानते हुए खारिज कर दी है।
वहीं, दूसरे आरोपी म्यूजिशियन की अग्रिम जमानत अर्जी को पोषणीय न मानते हुए खारिज कर दी है।
कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जिस आरोपी के खिलाफ कोर्ट में पेशी के लिए उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कोर्ट से की गई है, वह सहयोग नहीं कर रहा है, तो उसे अग्रिम जमानत पाने का अधिकार भी नहीं है। याची दो के खिलाफ वारंट व कुर्की आदेश जारी किया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने दिया है।
बता दे कि हिमांशु दीक्षित ने फतेहपुर कोतवाली में 14 अप्रैल 22 को एफआईआर दर्ज कराई कि हरिहरगंज चर्च में प्रलोभन देकर हिंदू से ईसाई धर्म परिवर्तन किया जा रहा है।
उसकी भी कई ईसाइयों व नन से मुलाकात हुई। उन्होंने ईसाई बनने पर परिवार की शिक्षा व नौकरी देने सहित कई उपहार देने का आश्वासन दिया। जबकि याचियों का कहना था कि वे चर्च में 40 दिनो से ईस्टर त्योहार मना रहे थे।
14 अप्रैल 22 को पुलिस आ गई और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया । जबकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया।
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