Allahabad High Court News: Chief Secretary sought answer in the matter of notional annual salary increase, Justice Abdul Moin gave order.
India News (इंडिया न्यूज़),Allahabad High Court News प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court News) ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को एक नोशनल वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ की मांग में दाखिल जगवीर सिंह रोहिला की याचिका में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वित्त और प्रमुख सचिव पर्सनल को पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए उनसे चार सप्ताह में प्रतिशपथ पत्र मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने दिया है। याची के अधिवक्ता जगदीश सिंह बुंदेला ने बताया कि याचिका में संशोधन और पक्षकार बनाने की अर्जियां 2020 में ही दाखिल की गई थीं।
अर्जी में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रम में चार मई 2010 के शासनादेश में संशोधन करने और प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वित्त व प्रमुख सचिव पर्सनल को प्रतिपक्षी के रूप में पक्षकार बनाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने दोनों प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करते हुए नए पक्षकारों से याचिका पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
गाजियाबाद में सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियंता कार्यालय में व्यैक्तिक सहायक ग्रेड वन के पद से 30 जून 2018 को सेवानिवृत्त जगवीर सिंह रोहिला ने मद्रास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की प्रतियां संलग्न कर एक वेतनवृद्धि की मांग की। सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याची के प्रकरण में दो महीने में निर्णय लेने का आदेश दिया।
सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष ने कहा कि वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड दो भाग दो व चार में इस तथ्य का कहीं उल्लेख नहीं है कि याची को पेंशन की स्वीकृति के दिनांक का वेतनवृद्धि देय है। साथ ही कहा कि मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश केवल पी अय्यम पेरूमल के संबंध में दिया है। याची ने प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग के के आदेश को पुनः याचिका दाखिल कर चुनौती दी।
कोर्ट ने विपक्षियों से प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने को कहा। इसी दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बंच केस की सुनवाई करते हुए कहा कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी एक वेतनवृद्धि के हकदार हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील पर पारित आदेश में कहा कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी एक वेतनवृद्धि के हकदार हैं।
Also Read – Lucknow News : नवाबो के शहर ‘लखनऊ’ में घूमना हो जाएगा महंगा, जानें कितना देना होगा टोल टैक्स
ertertee
India News UP (इंडिया न्यूज़), CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा…
India News UP (इंडिया न्यूज़), UP News: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक चौंकाने…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Lucknow Rape Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के 99…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का…