India News UP (इंडिया न्यूज़), Allahabad High Court: यूपी में महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर पेड़ों की बड़े पैमाने पर हो रही कटाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पर्यावरण की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पेड़ों की कटाई पर कड़ी रोक लगाने का आदेश दिया है। यह फैसला जस्टिस एम. के. गुप्ता और जस्टिस मनीष कुमार की बेंच द्वारा लिया गया है। इसके अलावा बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों के तहत सड़क किनारे कई पेड़ अंधाधुंध काटे जा रहे थे। विशेषकर चिंतामणि रोड और गोविंद पुर इलाके में बिना अनुमति के बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए। इस संदर्भ में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
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जानकारी के मुताबिक इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने यह दावा किया है कि जितने पेड़ काटे जाएंगे, उससे अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। लेकिन, पेड़ों की अनियंत्रित कटाई पर कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए इसे रोकने के लिए तत्काल आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि पर्यावरण की रक्षा करना राज्य का दायित्व है और इसके प्रति कोई भी लापरवाही किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह फैसला पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और विकास कार्यों में संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
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