उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार ने ये बताया कि पुलिस की तरफ से कोर्ट में प्रस्तुत सबुतों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायलय ने माफिया अतीक अहमद और उनके दो अन्य साथी को उम्रकैद की सजा सुना दी है।
आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद की पूरी जिन्दगी अब सलाखों के पीछे कटने वाली है।
हत्या, अपहरण, दंगा, फिरौती, लूट, डकैती और अवैध जमीन कब्जा समेत कई अन्य गंभीर मुकदमों के आरोपी अतीक को एमपी-एमएलए कोर्ट के द्वारा उमेश पाल अपहरण मामले में सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है।
जानकारी दें कि 2007 के अपहरण मामले में एमपी-एमएलए अदालत ने सुनवाई शुरू की। अदालत में 10 आरोपी खड़े थे। समय दो बज रहा था जब आरोपी को सजा सुना दी गई। आरोपी को उम्र कैद की सजा के साथ-साथ एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही अतीक के भाई अशरफ समेत अन्य सात आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है।
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