Atiq Ahmed News: उमेश पाल अपहरण केस में अदालत ने अतीक अहमद को ठहराया दोषी,फूट-फूट कर रोया माफिया

Atiq Ahmed News: उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा उमेश पाल अपहरण कांड में सजा सुनाए जाने के बाद दशकों से चले आ रहे माफिया के खौफ का अंत हुआ। अदालत द्वारा सजा सुनाए जाते ही अतीक अहमद कोर्ट परिसर में ही फूट-फूट कर रोने लगा अतीक के साथ ही उसका भाई अशरफ भी वहीं रोने लगा। इतना ही नहीं कोर्ट ले जाते समय वकीलों ने भी अतीक अहमद के साथ धक्का-मुक्की की। हालांकि अशरफ को सजा से बरी कर दिया।

Atiq Ahmed News Live:आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी करार

उमेश पाल अपहरण मामले में मंगलवार को आए फैसले में माफिया अतीक अहमद उसके करीबी शौकत हनीफ और दिनेश पासी को जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने दोषी बताया बता दें कि अदालत ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत इन लोगों को दोषी पाया और अब वह तीनों दोषियों को किसी भी समय सजा भी सुना सकती है। विशेष अदालत ने इस केस से जुड़े बाकी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।

माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे-बीजेपी नेता

तो वहीं दूसरी ओर अतीक अहमद की सजा पर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिसे से बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि अब न्याय की उम्मीद बढ़ी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ अब कानून का राज स्थापित करने में जुट गए हैं। इसके साथ ही बीजेपी के राज्य सभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा फिर वह कोई भी क्यों ना हो। अतीक अहमद की सजा पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि योगी सरकार में अतीक के खौफ का अंत हुआ है।

ये मामला है क्या?

दरअसल, ये मामला बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस में मुख्य गवाह उमेश पाल से ये जुड़ा हुआ है। माफिया अतीक अहमद  परआरोप है कि 28 फरवरी 2006 को उसने ऐर उसके भाई अशरफ ने उमेश पाल का अपहरण कराया था। उमेश पाल को मारने-पीटने के बाद  परिवार समेत जान से मारने की धमकी देते हुए कोर्ट में एक जबरन हलफनामा दाखिल कराया था।2007 में मायावती की सरकार बनने के बाद उमेश पाल ने पांच जुलाई 2007 को अतीक और अशरफ समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर केस दर्ज कराया। पुलिस जब इस मामले की जांच में जुटी तो उसके सामने  छह और लोगों के नाम आए। उसके बाद कोर्ट में अतीक और अशरफ समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। 2009 से मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ। इस मामले में सरकारी पक्ष से कुल 8 गवाह पेश किए गए। इन 11 आरोपियों में से अंसार बाबा नाम के एक आरोपी की मौत हो चुकी है। अब आज मंगलवार को अतीक और अशरफ समेत कुल 10 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में फैसला आना है।

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Monu kumar

मोनू कुमार ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत India Ahead News Channel (इससे पहले ये यूट्यूब पोर्टल Jantalk और mdvlogs का भी हिस्सा रहे हैं) से की। फिलहाल ये अभी हमारे ITV Network (India News) का हिस्सा हैं।

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