अपराध

Azam Khan Case : आजम को कोर्ट से मिली राहत भड़काऊ भाषण मामले में मिली थी तीन साल कैद की सजा

India News (इंडिया न्यूज़) Azam Khan Case रामपुर : रामपुर के विधायक आज़म खान (Azam Khan Case) को 27 अक्टूबर 2022 को तीन साल कैद की सजा हुई थी। जिसके बाद उसके वकील ने कोर्ट के आपत्ति दाखिल की थी। जिसपर आज सुनवाई थी।

  • क्या था मामला
  • निचली अदालत की सजा रद्द

क्या था मामला

आजम खां (Azam Khan) को रामपुर की एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) से 27 अक्टूबर 2022 को तीन साल कैद की सजा हुई थी। जिसके बाद आज़म खान की विधायकी और वोट देने का अधिकार खत्म हो गया था।

यह सजा आजम (Azam Khan) को वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने पर हुई थी। भड़काऊ भाषण का मामला मिलक कोतवाली में दर्ज हुआ था। निचली अदालत से हुई सजा के खिलाफ आजम खां ने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अपील की थी।

उनकी अपील पर सरकारी अधिवक्ता की ओर से आपत्ति दाखिल की गई थी। जिसपर निचली अदालत से हुई सजा के खिलाफ सेशनल कोर्ट में अपील पर अदालत आज फैसला सुनाएगी।

निचली अदालत की सजा रद्द

आज सेशनल कोर्ट से समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से पूर्व विधायक आजम खां को बड़ी राहत मिली है। बुधवार को निचली अदालत ने इस मामले में सजा सुनाई थी। जिसे सेशनल कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया।

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Anubhaw Mani Tripathi

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