India News UP (इंडिया न्यूज़),Azam Khan News: अब्दुल्ला, आजम और तंजीम की 7 साल की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है, आजम खान के लिए बड़े दिनों बाद राहत भरी खबर आई।
समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अब्दुल्लाह अहमद आजम खान और उनके परिवार के लिए एक सुखद समाचार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की सात साल की सजा पर आरोप लगाने में रोक लगा दी है। यहाँ तक कि उनकी पत्नी और बेटे की सजा पर कोई रोक नहीं लगी गई है।
पत्नी और बेटे की सजा पर रोक लगाने वाली याचिकाओं को मंजूर नहीं किया गया। कोर्ट ने ताजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम की जमानत मंजूर कर दी है, हालांकि नहीं। आजम खान, ताजीन फातिमा और अब्दुल्लाह आजम की जमानत की मंजूरी मिल गई है, कोर्ट द्वारा। अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र बनाने और उनके गलत इस्तेमाल के मामले में सात साल की सजा के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई थीं। रामपुर की स्पेशल कोर्ट से मिली सात साल की सजा को आजम खान की पत्नी और बेटे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में आजम खान को छूट दी है. उनकी सजा को रोक लगा दी गई है और उन्हें जमानत भी मिल गई है. पत्नी और बेटे को जमानत देने का निर्णय लिया गया है, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई गई है। रामपुर की विशेष कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को तीनों को सात साल की सजा सुनाई थी और पचास पचास हजार रूपये का जुर्माना लगाया था। जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल बेंच ने यह निर्णय दिया था। तीनों याचिकाओं की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 14 मई को अपना फैसला स्थगित कर दिया था।