India news (इंडिया न्यूज़),Barabanki News: बाराबंकी जिले में बीते रविवार को देवा कोतवाली के माती चौकी प्रभारी की पिटाई करने वाले दबंग ग्राम प्रधान व ग्राम प्रधान के भाई पूर्व ब्लाक प्रमुख के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। हालांकि बाराबंकी पुलिस ने चौकी प्रभारी को पीटने के मामले में दबंग आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस इस मामले में दबंग आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि दबंग आरोपियों का अपराधिक इतिहास है। इन्होंने राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब, खाद गड्ढा व नवीन परती की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई है। आरोपी दबंगों के खिलाफ पहले से ही देवा कोतवाली में आपराधिक मुकदमें दर्ज है। दबंगों द्वारा गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियां की गई है। इनके विरूद्ध प्रर्याप्त साक्ष्यों के मिलने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध से अर्जित सम्पत्तियों को कुर्क किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
बता दें कि दो दिन पहले रविवार को देवा कोतवाली के सिपहिया गांव के ग्राम प्रधान जलील अहमद व उनके बेटे फैसल के बीच शादी को लेकर कहासुनी हो रही थी। पिता की फटकार पर फैसल देवा-चिनहट मार्ग की ओर भागा। युवक अचानक उधर से गुजर रहे देवा कोतवाली के माती चौकी इंचार्ज शशिकांत सिंह की कार के सामने आ गया। चौकी इंचार्ज ने तेजी से ब्रेक लगते हुए युवक से नाराजगी जताई। इस तरह से न करने की सलाद दी तो फैसल अभद्रता करने लगा। चौकी इंचार्ज व उसके बीच हाथापाई होने लगी। इसी दौरान मौके पर फैसल के पिता ग्राम प्रधान जलील अहमद, चाचा पूर्व ब्लॉक प्रमुख जमील अहमद, जलील अहमद के पुत्र अनस, आजम व समर्थक आलम व सतीश पहुंव गए। इन लोगों ने चौंकी इंचार्ज को पकड़कर पीटना शुरु कर दिया। काफी देर तक यह लोग चौकी इंचार्ज को सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर पीटते रहे। इसी दौरान किसी राहगीर ने इसकी सूचना देवा पुलिस को दी तो कोतवाल पंकज कुमार सिंह समेत कोतवाली का पूरा पुलिस बल सिपहिया पहुंच गया।
पुलिस का कहना है कि दबंग आरोपियों का आपराधिक इतिहास है। इन्होंने राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब, खाद गड्ढा व नवीन परती की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई है। आरोपी दबंगों के खिलाफ पहले से ही देवा कोतवाली में आपराधिक मुकदमें दर्ज है। दबंगों द्वारा गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियां की गई है। इनके विरूद्ध प्रर्याप्त साक्ष्यों के मिलने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध से अर्जित सम्पत्तियों को कुर्क किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
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