India News(इंडिया न्यूज़) UP, Dhananjay Singh: पूर्व सांसद धनंजय सिंह (Dhananjay Singh) को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। नमामि गंगे परियोजना प्रबंधक अभिनव सिंघल से जुड़े चार साल पुराने अपहरण मामले में उन्हें सजा हुई। इस के अलावा अलग-अलग धाराओं में 50 हजार का जुर्माना भी लगा है।
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इस मामले में कोर्ट ने पहले ही उन्हें दोषी करार दे दिया था। पूर्व सांसद को एमपीएमएलए कोर्ट ने 10 मई 2020 को सीवर ट्रीटमेंट प्लांट मैनेजर अभिनव सिंघल को धमकाने और अपहरण करने के मामले में दोषी पाया था। कोर्ट द्वारा दोषी करार दिये जाने के बाद पूर्व सांसद को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया गया।
10 मई 2020 को नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने जौनपुर के लाइन बाजार थाने में Dhananjay Singh और उनके पार्टनर संतोष विक्रम सिंह के खिलाफ अपहरण, रंगदारी और धमकी देने की एफआईआर दर्ज कराई थी। अभिनव सिंघल का आरोप है कि धनंजय सिंह ने उन पर निम्न गुणवत्ता की सामग्री सप्लाई करने का दबाव बनाया था।
जब प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने मना कर दिया तो Dhananjay Singh का करीबी दोस्त संतोष विक्रम सिंह अपने दो अन्य साथियों के साथ आया और अभिनव का अपहरण कर लिया और उसे धनंजय के घर ले गया जहां उसके साथ मारपीट की और उस पर पिस्तौल तानकर जान से मारने की धमकी भी दी। अब इस मामले में सिंह को दोषी करार दिया गया है।
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