India News (इंडिया न्यूज), Gyanvapi Case: आज ज्ञानवापी (Gyanvapi) के एक तहखाने में इबादत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बिते दिन बुधवार को वाराणसी कोर्ट ने पूजा करने की इजाजत दे दी थी। जिसके बाद विवाद बढ़ गया। वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
अब आप आराम से वाराणसी ज्ञानवापी की पूजा कर सकेंगे, जिसके लिए किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वारमसी की जिला अदालत ने प्रशासन को एक सप्ताह यानी 7 दिनों तक बीचर पूजा की सभी तैयारियां पूरी करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने रात करीब 12।30 बजे तक सुरक्षा कड़ी कर दी है और करीब 2 बजे व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू हो गई है, जिसके बाद लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है।
ज्ञानवापी केस | इलाहाबाद HC ने वाराणसी कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें हिंदू पक्षों को मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट का कहना है कि जब तक 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी जाती, कुछ नहीं…
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 2, 2024
17 जनवरी के आदेश को नहीं दी जाती चुनौती
आज फिर इलाहाबाद HC ने वाराणसी कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें हिंदू पक्षों को मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट का कहना है कि जब तक 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी जाती, कुछ नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्थगन आवेदन भी खारिज कर दिया और मस्जिद समिति को 6 फरवरी तक अपनी अपील में संशोधन करने को कहा।
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