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Hathras Stampede: SC ने मामले की सुनाई से किया इंकार, जानें पूरी बात

• LAST UPDATED : July 12, 2024

India News UP (इंडिया न्यूज़), Hathras Stampede: यूपी के हाथरस में हुए हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका जारी की गई थी जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई करने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि हर चीज जनहित याचिका के रूप में नहीं आनी चाहिए। जिसके द्वारा याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ने उसे व्यक्ति को संदेश दिया है कि हाथरस मामला काफी परेशान करने वाला है पर सही मायने में पहले इस मामले का रुख हाई कोर्ट की तरफ होनी चाहिए। SC ने कहा कि इस मामले को लेकर आप हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। याचिका दायर करने वाले व्यक्ति से SC ने सवाल किया कि वे सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए?

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SIT ने 300 पन्नों की रिपोर्ट की थी जारी

जानकारी के मुताबिक हाथरस मामले में SIT ने 300 पन्नों की रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कुल 119 लोगों का बयान था। इस रिपोर्ट के अनुसार कई अधिकारियों को निलंबित किया गया क्योंकि उन्हें इस मामले का जिम्मेदार साबित किया गया जिसमें SDM, CO और अन्य सुरक्षाकर्मी जिनकी ड्यूटी सत्संग स्थल पर तैनात थी। जहां 80 हजार लोगों की अनुमती थी वहां 1 लाख से ऊपर लोगों को प्रवेश कराया गया।

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