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Gyanvapi Case : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जारी रहेगी पूजा

• LAST UPDATED : February 26, 2024
इंडिया न्यूज (इंडिया न्यूज),Gyanvapi Case: वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा की इजाजत के मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सोमवार यानी आज मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया है।

क्या बोले इकबाल अंसारी …

ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर अयोध्या भूमि विवाद मामले के पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने कहा कि सरकार किसी की भी हो, कानून सबके लिए समान है। सभी को कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए।

फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील ने कहा?

Gyanvapi Case में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “आज इलाहबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी है, इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी वह वैसे ही चलती रहेगी… अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे।”

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