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Hindenburg Case : अडानी ग्रूप को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, हिंडनबर्ग मामले में SIT जांच से इनकार

• LAST UPDATED : January 3, 2024

India News (इंडिया न्यूज़) Hindenburg Case : सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह को बड़ी राहत मिली है। हिंडनबर्ग-अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच से इनकार कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने वाले बाजार नियामक सेबी के अधिकार क्षेत्र में दखल देने का सीमित अधिकार है। कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सेबी (SEBI) की जांच मे सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा।

सेबी के लिए मांगी 3 महीने की वक्त

सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बाकी 2 मामलों की जांच के लिए 3 महीने का वक्त दिया। आपको बता दें कि 24 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अडानी-हिंडनबर्ग विवाद से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी की जांच उचित है। सेबी ने 24 में से 22 मामलों की जांच की है। हम बाकी दो मामलों की जांच तीन महीने के भीतर पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दे रहे हैं। सेबी सक्षम प्राधिकारी है। कोर्ट ने कहा कि OCCPR रिपोर्ट के आधार पर सेबी की जांच पर संदेह नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सेबी से लेकर एसआईटी को सौंपने से भी इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने इसकी मांग की थी।

एसआईटी को जांच ट्रांसफर करने से किया इंकार

हिंडनबर्ग-अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले की जांच सेबी ही करेगी। जांच एसआईटी को ट्रांसफर नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि सेबी इस जांच के लिए सक्षम एजेंसी है, इसलिए हमें इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार और सेबी को भारतीय निवेशकों के हितों को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर काम करने को कहा। कोर्ट ने सेबी को मौजूदा नियामक प्रणाली में सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति के सुझावों पर काम करने को कहा है।

बिना ठोस आधार के सेबी से जांच ट्रांसफर करने का आधार नहीं

इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति के सदस्यों पर उठाए गए सवालों को खारिज कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता का हितों के टकराव का तर्क निरर्थक है। कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस आधार के सेबी से जांच ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सेबी की जांच पर संदेह करना या किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है। इस तरह अडानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

अडानी ने ट्वीट कर लिखा सत्यमेव जयते

इस फैसले के बात अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि ” माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पता चलता है कि। सत्य की जीत हुई है। सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा। जय हिन्द।”

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