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Hit & Run Law : अफवाहों के चलते देश भर के पेट्रोल पंपों पर लगने लगी लाइनें, आखिर ऐसा क्या हुआ

• LAST UPDATED : January 2, 2024

India News (इंडिया न्यूज़) Hit & Run Law : पूरे देश में Hit & Run Law को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसको लेकर ट्रक – ऑटो समेत सभी ड्राइवर हड़ताल पर चल रहे है। सभी इस कानून का विरोध कर रहे है। इस कानून के तहत पहले सजा दो साल की थी लेकिन अब 10 साल कर दिया गया है। जिसके कारण सभी ड्राइवरों का कहना है कि अगर हमसे गलती से किसी को टक्कर लगता है और हम उसे बचाने की कोशिश करते है तो वह मौजूद भीड़ हमला कर देती है। ड्राइवर को कहना है कि हमारे लिए दोनों तरफ खतरा है।

जरूरी सामान की सप्लाई पर भी पड़ रहा असर

ड्राइवरों के हड़ताल का असर जरूरी सामान की सप्लाई पर भी पड़ रहा है। कई शहरों में पेट्रोल-डीजल की कमी के डर से लोग पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगा रहे हैं। यह स्थिति इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि हड़ताल में पेट्रोल-डीजल लाने वाले टैंकर भी शामिल हैं। लोगों को डर है कि कहीं उनके शहर में पेट्रोल-डीजल खत्म न हो जाए।

चंडीगढ़ में भी दिखा असर

इसका असर चंडीगढ़ में दिख रहा है। चंडीगढ़ के कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया है। कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां आज यानी मंगलवार दोपहर तक सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही बचा था। हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल सोमवार यानी 1 जनवरी को ही खत्म हो गए थे।

भोपाल और यूपी में भी बुरा हाल

  • ट्रकों के पहिये थमने से जगह-जगह टैंकर फंसे हुए हैं और पेट्रोल पंपों तक ईंधन नहीं पहुंच पा रहा है। इसका असर मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर भी दिख रहा है। राजधानी भोपाल में लोग पेट्रोल पंपों पर घंटों कतारों में खड़े हैं। लोगों को तेल ख़त्म होने का डर है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं।
  • उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। कानपुर में पेट्रोल पंप के बाहर अव्यवस्था फैल गई है। पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। वाहन चालकों में डीजल-पेट्रोल भरवाने की होड़ मची है। हड़ताल के कारण तीन दिनों तक पेट्रोल पंप बंद रहने की अफवाह से लोगों में बेचैनी है।

क्यों हुआ ट्रैफिक जाम?

नए हिट एंड रन कानून के तहत अगर कोई दोषी पाया जाता है तो 10 साल की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान लागू किया गया है। आने वाले समय में इसके नए प्रावधान भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के पुराने प्रावधानों की जगह लेंगे। लेकिन नये प्रावधान को लेकर विरोध शुरू हो गया है।

नए कानून में सख्त सजा का प्रावधान

नए प्रावधान के मुताबिक, अगर सड़क दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है और ड्राइवर मौके से भाग जाता है तो उसे 10 साल की जेल हो सकती है और जुर्माना भी देना होगा। हिट एंड रन मामले में पहले दो साल की सजा का प्रावधान था और जमानत भी आसानी से मिल जाती थी। यही सख्त प्रावधान इसके विरोध का कारण बन रहे हैं।

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