India News (इंडिया न्यूज़) Indian Railways latest update लखनऊ : आरक्षित रेलवे टिकट के संदर्भ में विदित है कि नियमानुसार किसी भी व्यक्ति के नाम पर आरक्षित बर्थ/सीट का उपयोग केवल उसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है और आरक्षित बर्थ/सीट को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणो में आरक्षित टिकट को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने की व्यवस्था की गयी है।
- जानिए किस परिस्थिति में नाम परिवर्तन की सुविधा की अनुमति
- नाम बदलने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी
- मतदाता पहचान पत्र जरुरी
- परिवार के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करना जरुरी
जानिए किस परिस्थिति में नाम परिवर्तन की सुविधा की अनुमति
- जहां यात्री ड्यूटी पर जाने वाला सरकारी कर्मचारी है और उपयुक्त प्राधिकारी (आधिकारिक दौरों की स्वीकृति) ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 24 घंटे पहले लिखित में अनुरोध करता है कि सरकारी कर्मचारी के नाम पर किए गए आरक्षण को ड्यूटी पर जाने वाले किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को स्थानांतरित किया जा सकता है ।
- ट्रेन के प्रस्थान से पूर्व यात्री निर्धारित समय से 24 घंटे पहले लिखित में अनुरोध करता है कि उसके नाम पर किए गए आरक्षण को उसके परिवार के किसी अन्य पारिवारिक सदस्य अर्थात पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति या पत्नी को स्थानांतरित कियाजासकता है I
- किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के छात्र हैं और संस्थान के प्रमुख ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले लिखित में अनुरोध करते, कि किसी छात्र के नाम पर किए गए आरक्षण को उसी संस्थान के किसी अन्य छात्र को स्थानांतरित किया जा सकता है।
- एक बारात के सदस्य हैं और पार्टी का प्रमुख ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पूर्व लिखित रूप में अनुरोध करता है कि अमुक व्यक्ति का आरक्षण विवाह पक्ष के किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है I
- यात्री राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों का एक समूह है और कोई भी अधिकारी जो समूह का प्रमुख है, ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले लिखित रूप में अनुरोध करता है कि किसी कैडेट का आरक्षण किसी अन्य कैडेट के नाम पर कर दिया जाए तो इस दशा में कैडेट को किसी अन्य कैडेट में स्थानांतरित किया जा सकता है।
नाम बदलने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी
जहां यात्री व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से लिखित में अनुरोध करता है कि उसके नाम पर किए गए आरक्षण को उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को स्थानांतरित कर दिया जाए, तो नाम परिवर्तन आदि की अनुमति दी जा सकती है।
उपरोक्त भाग बी के पैरा (i) से (iii) के तहत निर्दिष्ट एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा आवश्यक पहचान प्रमाण के आधार पर परिवर्तन दिया जा सकता है ।
मतदाता पहचान पत्र जरुरी
जिसमे राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, फोटो के साथ बैंक पासबुक, या नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित एक हलफनामा, परिवार के सदस्य के साथ संबंध दिखाते हुए जिसके नाम पर आरक्षण है स्थानांतरित करने के लिए मान्य होगा।
परिवार के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करना जरुरी
मूल रूप में बुक किए गए यात्री और परिवार के सदस्य जिसके नाम पर इसे स्थानांतरित किया जाना है, का एक पहचान प्रमाण मूल रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसकी एक फोटोकॉपी रिकॉर्ड के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। ऐसे आवेदनों को स्वीकृत करते समय अधिकारियों को आश्वस्त होना चाहिए कि प्रस्तुत पहचान प्रमाणों से परिवार के सदस्यों अर्थात पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति या पत्नी के बीच संबंध स्थापित होता है।
- उन स्थानों पर जहां कोई राजपत्रित अधिकारी तैनात नहीं है, सी.आर.एस./आर.एस. (प्रभारी) द्वारा राजपत्रित अधिकारी की टेलीफोनिक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही ऐसी अनुमति दी जा सकती है तथा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना चाहिए।
- नाम बदलने की अनुमति देने वाले सक्षम अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बदली परिवार के भीतर आठ निर्दिष्ट संबंधों में से एक है। इस प्रकार की अनुमति वास्तविक कठिनाई के मामले में दी जाएगी।
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