India News (इंडिया न्यूज़) Indian Railways latest update लखनऊ : आरक्षित रेलवे टिकट के संदर्भ में विदित है कि नियमानुसार किसी भी व्यक्ति के नाम पर आरक्षित बर्थ/सीट का उपयोग केवल उसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है और आरक्षित बर्थ/सीट को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणो में आरक्षित टिकट को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने की व्यवस्था की गयी है।
जहां यात्री व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से लिखित में अनुरोध करता है कि उसके नाम पर किए गए आरक्षण को उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को स्थानांतरित कर दिया जाए, तो नाम परिवर्तन आदि की अनुमति दी जा सकती है।
उपरोक्त भाग बी के पैरा (i) से (iii) के तहत निर्दिष्ट एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा आवश्यक पहचान प्रमाण के आधार पर परिवर्तन दिया जा सकता है ।
जिसमे राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, फोटो के साथ बैंक पासबुक, या नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित एक हलफनामा, परिवार के सदस्य के साथ संबंध दिखाते हुए जिसके नाम पर आरक्षण है स्थानांतरित करने के लिए मान्य होगा।
मूल रूप में बुक किए गए यात्री और परिवार के सदस्य जिसके नाम पर इसे स्थानांतरित किया जाना है, का एक पहचान प्रमाण मूल रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसकी एक फोटोकॉपी रिकॉर्ड के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। ऐसे आवेदनों को स्वीकृत करते समय अधिकारियों को आश्वस्त होना चाहिए कि प्रस्तुत पहचान प्रमाणों से परिवार के सदस्यों अर्थात पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति या पत्नी के बीच संबंध स्थापित होता है।
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