India News (इंडिया न्यूज़) Irfan Solanki case update कानपुर : सुप्रीम कोर्ट ने कानपुर के सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
जेल में बंद सपा विधायक की जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि सोलंकी के खिलाफ गंभीर अपराध के मामलों मे केस दर्ज है। इसलिए अभी जमानत नहीं मिल सकती। क्योंकि अभी सभी मामलों में आरोप तय नहीं हुआ है।
बता दे, इरफ़ान सोलंकी की जमान्नत याचिका सर्वोच्च न्यायालय में ख़ारिज कर दी गई है। उच्च नायायल्क्य ने पूर्व में भी जमानत याचिका ख़ारिज की थी।
दरअसल, ग्वालटोली थाना के मुक़दमा 198/22 में जामानत याचिका ख़ारिज हुई है।
जिसमें असरफ़अली के नाम से कूटरचित परिचयपत्र (आधार कार्ड ) बना कर असरफ़ अली के नाम से दिल्ली से मुंबई की हवाई यात्रा की थी। सर्वोच्च न्यायालय में कानपुर पुलिस की मज़बूत पैरवी के आगे अभियुक्त पक्ष की एक ना चली है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा की संबंधित न्यायालय द्वारा मुक़दमा संख्या 198/22 ग्वालटोली में चार्ज फ़्रेम कर अभियोग में विचारण की कार्यवाही शुरू होने के बाद अभियुक्त आवश्यकतानुसार पुनः फ्रेश बेल हेतु आवेदन कर सकता है। अभी जमानत मंज़ूर नहीं की जाती है और याचिका को ख़ारिज की जाती है ।
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