India News (इंडिया न्यूज़) Kanpur Bikru case कानपुर : Kanpur Bikru case जयकांत बाजपेयी पर हत्या और डकैती जैसे 14 अपराधिक घटनाओं का आरोप है। जिसकी आज रिहाई होनी थी। लेकिन कोर्ट से झटका लगा है।
बता दे, बिकरू गांव के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची थी। उस दौरान पुलिस टीम के सीओ बिल्हौर सहित 8 पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी।
इसके अलावा 7 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए थे। याची पर आरोप है कि उसने विकास दुबे को घटना स्थल पर दो लाख रूपए व 25 कारतूस दिए थे। साथ ही घटना स्थल से भागने के लिए वाहन मुहैया कराया था।
बता दे, जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंंगल बेंच ने आदेश दिया। हाईकोर्ट ने जयकांत बाजपेयी की जमानत अर्जी की खारिज कर दिया है।
दरअसल,विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार कर कानपुर लाते समय मुठभेड़ में मार गिराया गया। जयकांत के केस पर कोर्ट ने कहा 4 अपराध के आरोपी को जमानत मिलने की 14आपराधिक केस वाले याची को प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती।
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