India News UP (इंडिया न्यूज़), Kanwar Yatra 2024: कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। यात्रा से पहले लिए गए नेमप्लेट के आदेश पर रोक लगा दी गई है और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ अन्य राज्य सरकारों को भी नोटिस जारी किया है। बता दें कि यह नोटिस यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि दुकानों के बोर्ड पर केवल पकवानों के नाम होंगे और यह बताना अनिवार्य होगा कि वे शाकाहारी हैं या मांसाहारी, इसके अलावा दुकानदारों की पहचान बताने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
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जानकारी के अनुसार मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि बताए गए क्षेत्रों में सभी दुकानदार इस निर्देश का पालन करें। दूसरी तरफ यह भी बताया गया है की इस आदेश से कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की सामाजिक तनाव की स्थिति नहीं बनेगी। सभी यात्रियों और भक्तों के लिए एक शांतिपूर्ण वातावरण रखा जाएगा।
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