India News (इंडिया न्यूज) Bal Seva Yojana in UP: यूपी में बाल सेवा योजना के तहत जिन बच्चों ने अपने माता-पिता या दोनों में से किसी को खो दिया है, तो ऐसे 18-23 वर्ष तक के अधिकतम दो बच्चों को सरकार 2500 रुपए प्रति बालक-बालिका को आर्थिक सहायता देगी।
जिलाधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एक जन-कल्याणकारी एवम् महत्त्वपूर्ण योजना है। उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 से अलग अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक या अभिभावक को खो दिया है। वह बच्चे जो 18 से 23 वर्ष के हैं इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
ऐसे बच्चे जो कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्ण करने के बाद राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या किसी तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री व डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहें हों। नीट, जेईई, जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले हों। या फिर जिनकी माता तलाकशुदा स्त्री या अकेले लालन-पालन करने वाली है अथवा जिनके माता-पिता या परिवार का मुख्य व्यक्ति जेल में है उन्हें भी आर्थिक सहायता दी जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत सरकार पात्रता की श्रेणी में आने वाले परिवार के अधिकतम दो बच्चों को प्रतिमाह प्रति बालक-बालिका को 2500 रुपए की सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी।
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