इंडिया न्यूज: (SC’s instructions in Lakhimpur Kheri case, hearing of Lakhimpur case is not going on ‘slow’): सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा मामले पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा कि 2021 में हुई लखीमपुर हिंसा मामले में चल रहा मुकदमा, जिसमें केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष आरोपों को सामना कर रहे हैं।
हालांकि इस बात से इनकार किया कि मामले की सुनवाई ‘धीमी गति’ से चल रही है और संबंधित सत्र न्यायाधीश को मुकदमे के भविष्य के घटनाक्रमों के बारे में अवगत कराते रहने का निर्देश दिया है। वहीं इस हिंसा में आठ लोगों की जान चली गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में वह निगरानी नहीं कर रहे है, लेकिन एक ‘अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण’ कर रही है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाए। जिसके बाद आशीष मिश्रा को शीर्ष अदालत ने 25 जनवरी को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी थी। वहीं मामले में पीड़ित पक्ष के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष के लगभग 200 गवाहों की जांच की जानी है, जबकि मुकदमे की सुनवाई धीमी गति से चल रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में चल रहे मुकदमे की सुनवाई की गत धीमी नहीं है। हमें निचली अदालत के न्यायाधीश से तीन पत्र मिले हैं।
न्यायालय ने कहा कि उसने लखीमपुर खीरी के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश से मिले पत्रों पर गौर किया है। शीर्ष अदालत के अनुसार, अब तक तीन गवाहों की जिरह पूरी हो चुकी है, जबकि एक और की जिरह चल रही है। कोर्ट ने कहा, ‘‘हम निगरानी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन हम सुनवाई पर परोक्ष रूप से नजर बनाए हुए हैं और इसे जारी रखेंगे।’’
बता दें कि बीते 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को आठ हफ्ते की अग्रिम जमानत देने के साथ जेल से निकलने के एक सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ने का निर्देश दिया था।
गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का किसानों द्वारा विरोध किए जाने के दौरान तीन अक्टूबर, 2021 को हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार, एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया था और इस एसयूवी में आशीष मिश्रा बैठे थे।
निचली अदालत देती रहे जानकारी-पीठ
पीठ ने बोला कि उन्हें निचली अदालत के न्यायाधीश से पत्र मिले हैं कि सुनवाई जारी है और गवाहों से पूछताछ की जा रही है। वहीं पीठ ने मामले को मई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा, ‘‘निचली अदालत सुनवाई से जुड़ी जानकारी इस अदालत को देती रहे।’’
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