India News (इंडिया न्यूज),Lucknow News: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ों यात्रा के दौरान वीर सावरकर पर टिप्पणी के खिलाफ दाखिल परिवाद में खारिज किए जाने के निचली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर पर की गई। टिप्पणी के खिलाफ दाखिल परिवाद को खारिज किए जाने के निचली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली आवेदन पत्र को जिला जज अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।
कोर्ट ने निगरानी याचिका पर सुनवाई के लिए राहुल गांधी को नोटिस जारी किया और सुनवाई की तारीख 1 नवंबर तय की। मामले को एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के पास भी भेजा गया है।
याची नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए विशेष सांसद/विधायक अंबरीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में अर्जी दाखिल की। आरोप था कि राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में जानबूझकर सावरकर के खिलाफ टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया।
राहुल गांधी ने लगातार कई आरोप लगाए है, निरंतर अंग्रेजों का पेंशनर, उन्हें ब्रिटिश पेंशनभोगी, ब्रिटिश नौकर, मददगार और उनकी मुक्ति के लिए माफी मांगने वाला बताया है। निचली अदालत ने शुरू में आवेदन को शिकायत के रूप में दायर करने का आदेश दिया, लेकिन बाद में शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इसमें अधिकार क्षेत्र का अभाव है। निचली अदालत के इस फैसले को पर्यवेक्षी समीक्षा के माध्यम से चुनौती दी गई थी।
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