Mafia Mukhtar Ansari & WIfe Afsa Ansari उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के खिलाफ 25 हज़ार का इनाम घोषित हुआ। बता दें कि धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित है अभियुक्ता आफसा।
दक्षिणटोला थाना में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस अधीक्षक ने इस इनाम की घोषणा की है। आईएस 191 गैंग का सरगना मुख्तार अंसारी की पत्नी हैं आफसा अंसारी।
वहीं आज गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट में मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर के मामले में फैसला आना था। लेकिन एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव के द्वारा मामले में लिखित बस के लिए अवसर की मांग की। जिसको देखते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने अगली तारीख 27 अप्रैल को फैसला के लिए निर्धारित की है।
दरसअल मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता लियाकत अली ने बताया कि 2009 में मुहम्मदाबाद थाना में वीर हसन द्वारा 307 के तहत एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें मुख्तार अंसारी नामजद अभियुक्त नहीं थे। बल्कि विवेचना के दौरान 120 B में उनका नाम जोड़ा गया था। मामले में मुख्य आरोपी सोनू यादव था। इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी और इस केस में बरी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि एक और मामला हत्या का था। जिसमें करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर में कपिलदेव सिंह की हत्या 2010 में हुई थी। इसी मामले मेंआज फैसला आने वाला था। लेकिन शासकीय अधिवक्ता द्वारा बहस पूरी होने के बाद लिखित बहस दाखिल करने के लिये दो सप्ताह का समय की मांग की अपील की है। उनके अपील को स्वीकार करते हुए 27 अप्रैल की तारीख दी गयी है। अब इस गैंगेस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी पर 27 अप्रैल को फैसला आएगा।
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