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Mafia Mukhtar Ansari: गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी के ऊपर चल रहे गैंगस्टर मामले में आज आने वाला फैसला टला

• LAST UPDATED : April 19, 2023

Mafia Mukhtar Ansari: गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट में आज मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर के मामले में फैसला आना था। लेकिन एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव के द्वारा मामले में लिखित बस के लिए अवसर की मांग की। जिसको देखते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने अगली तारीख 27 अप्रैल को फैसला के लिए निर्धारित की है।

2009 का है मामला

दरसअल मुख्तार अंसारी के अधिवकता लियाकत अली ने बताया कि 2009 में मुहम्मदाबाद थाना में वीर हसन द्वारा 307 के तहत एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें मुख्तार अंसारी नामजद अभियुक्त नहीं थे। बल्कि विवेचना के दौरान 120 B में उनका नाम जोड़ा गया था। मामले में मुख्य आरोपी सोनू यादव था। इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी और इस केस में बरी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि एक और मामला हत्या का था। जिसमें करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर में कपिलदेव सिंह की हत्या 2010 में हुई थी।

गैंगेस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी पर 27 अप्रैल को आएगा फैसला

उस समय मुख्तार अंसारी जेल में थे। परंतु उनपर फर्जी तरीके से 120 B के तहत इसमें भी मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में भी कोर्ट द्वारा बरी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 302 के मामले में मुख्तार अंसारी बरी हो चुके हैं और 307 के मामले में भी मुख्य अभियुक्त सोनू यादव बरी हो चुका है। इन दोनों मामले को जोड़ कर गैंग चार्ट बनाया गया था। जिसमे बहस पूरी हो चुकी है। आज फैसला आने वाला था। लेकिन शासकीय अधिवक्ता द्वारा बहस पूरी होने के बाद लिखित बहस दाखिल करने के लिये दो सप्ताह का समय की मांग की अपील की है। उनके अपील को स्वीकार करते हुए 27 अप्रैल की तारीख दी गयी है। अब इस गैंगेस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी पर 27 अप्रैल को फैसला आएगा।

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