India News (इंडिया न्यूज़ ), Mathura Krishna Janmabhoomi Case मथुरा : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अवैध निर्माण को हटाने के लिए विध्वंस अभियान से संबंधित याचिका पर आज सुनवाई करने वाला है।
यह मामला कृष्ण जन्मभूमि के पास अवैध बस्तियां तोड़ने से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी के मुताविक, याचिका न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की 6 अगस्त सुनवाई करते हुए 1 रेलवे अधिकारियों के ध्वस्तीकरण अभियान पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी। इस अभियान को मुख्य रूप से कृष्ण जन्मभूमि के पास अवैध निर्माण को हटाने के लिए चलाया गया था।
बता दें, इस अभियान की शुरुआत जिला प्रशासन और पुलिस के साथ रेलवे की एक टीम के द्वारा चलाया गया था । सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता याकूब शाह की याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
इसके बाद यह मामला एक बार फिर 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन इस दौरान न्यायालय ने अंतरिम आदेश में उल्लिखित अवधि का का विस्तार करने से इनकार कर दिया।
पीठ ने कहा था कि मामले को 28 अगस्त को सूचीबद्ध करें। वहीं अंतरिम आदेश का कोई और विस्तार नहीं होगा। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ को रेलवे ने सूचित किया था कि विध्वंस पूरा हो चुका है।
16 अगस्त को याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि लगभग 100 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। उन्होंने इस दौरान तर्क दिया था कि ये कवायद उस दिन की गई जब उत्तर प्रदेश की अदालतें बंद थीं।
इसका फायदा उठाते हुए, अधिकारियों ने 100 से अधिक घरों पर बुलडोजर चला कर उजाड़ दिया। यहां पर लगभग 200 घर थे ,लेकिन अब यहां केवल 70-80 ही घर बचे है।
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