Mirzapur News: 31 साल पुराने मामले में 6 पुलिसकर्मियों को मिली सजा

इंडिया न्यूज: (Hearing in 31 years old case, 6 policemen got punishment) :  मामला विंध्याचल थाना क्षेत्र के ग्राम विरोही ग्राम का है। अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश ने 31 साल पुराने मामले में सजा सुनाई। जहां थाना अध्यक्ष सहित 6 पुलिस कर्मियों को पांच-पांच साल की कठोर सजा मिली। बता दें, पुलिस 1992 में एनडीपीएस (NDPS) एक्ट में कर्रवाई करने पहुंची थी। वहीं मां ने बेटे की तहरीर पर पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था।  सीबीसीआईडी (CBCID) की जांच में पुलिसकर्मी दोषी पाए गए थे।

खबर में खासः-

  • 31 साल पुराने मामले में सजा सुनाई
  • 6 पुलिस कर्मियों को पांच-पांच साल की सजा मिली
  • पुलिस को गांजा की तस्करी की सूचना मिली
  • पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई

पुलिस को गांजा की तस्करी की सूचना मिली

विंध्याचल थाना क्षेत्र के पास मौजूद विरोही गांव के रहने वाले भोला, जो गांजा की तस्करी करता हैं उसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस को यह भी पता चला कि, भोला अपने घर पर ही छिपा हुआ है। जानकारी मिलने के बाद तत्कालीन थाना अध्यक्ष पुलिस टीम के साथ दबिश दी गई, परंतु भोला अपने घर पर नहीं मिला। वहीं भोला की मां रामपत्ती देवी को पुलिस ने काफी भला-बुरा कहा और साथ ही पुलिस ने भोला की मां को प्रताड़ित भी किया। जिसके बाद रामपत्ती देवी ने कहा कि, इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही उचित है। जिस पर पुलिस ने कहा कि, ‘हां तुम मर जाओ।’ यह सुनकर रामपत्ती देवी घर के अंदर गई और मिट्टी के तेल को अपने ऊपर छिड़ककर खुद को आग लगा ली। इस घटना के बाद पुलिस आनन-फानन में रामपत्ती देवी के जले हुए शरीर को लेकर वहां से रवाना हो गई, और सुनियोजित तरीके से  NDPS एक्ट लगा कर भोला पर मुकदमा दर्ज करते हुए सवा किलो गांजा उसके द्वारा छोड़कर भागने पर बरामद होना दिखाया गया।

पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई

बता दें, 24 अगस्त 1992 को हुई इस घटना में रामपत्ती देवी की मौत हो गई। रामपत्ती देवी के पुत्र सुभाष द्वारा पुलिसकर्मियों के खिलाफ उच्चचाधिकारियो के साथ समाज कल्याण मंत्री से मामले की जांच की कार्रवाई की मांग की गई। कार्रवाई के बाद उसने इस मामले की जांच को सीबीसीआईडी (CBCID) से कराया जाए, इसकी भी मांग की। जिसमें थाना अध्यक्ष सहित छह पुलिसकर्मियों के विरुद्ध एनडीपीएस (NDPS) सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। सीबीसीआईडी (CBCID) ने विवेचना कर न्यायालय में पेश किया।अपर जिला और सत्र न्यायाधीश वायु नंदन मिश्रा ने 31 साल पुराने मामले में सुनाई करते हुए विंध्याचल के तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत 6 पुलिस कर्मियो को एनडीपीएस (NDPS) के अंतर्गत 5-5 साल और आईपीसी (IPC) की धाराओं में 2-2 वर्ष की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके साथ ही, उनपर अर्थदंड भी लगाया गया है।

ये भी पढ़ें- Mussoorie Bus Accident: मसूरी-देहरादून हाईवे पर बड़ा हादसा! रोडवेज बस खाई में गिरी, बस में 40 लोग थे सवार; दो की मौत

 

Aakriti Singh

Recent Posts

CM Yogi: शिक्षा की तरफ बड़ा कदम, यूनिफॉर्म के लिए सरकार की तरफ से मिलेंगे 1200

India News UP (इंडिया न्यूज़), CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा…

3 months ago

UP News: 12 किलोमीटर चलने के बाद ऑटो की सवारियों को दिखा अजगर! मची भगदड़

India News UP (इंडिया न्यूज़), UP News: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक चौंकाने…

3 months ago

Allahabad High Court: HC ने खारिज की याचिका, फैसला कांग्रेस के सांसदों के पक्ष में

India News UP (इंडिया न्यूज़), Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के 99…

3 months ago

Bahraich News: भेड़ियों का आतंक! मासूम बच्चों की ले ली जान

India News UP (इंडिया न्यूज़), Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का…

3 months ago

Doctors Strike: 8 दिन बाद भी न्याय की मांग गूंज रही, BHU में डॉक्टरों की हड़ताल

India News UP (इंडिया न्यूज़), Doctors Strike: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित बनारस हिंदू…

3 months ago