India News (इंडिया न्यूज), Mukhtar Ansari गाजीपुर : गैंगस्टर एक्ट में बंद माफिया और उसके बाद राजनेता बने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) पर हत्या के मामले में लगे आरोपों पर आज (17 मई) एमपी-एमएलए कोर्ट फैसला सुनाने वाली थी। जिसका फैसला आ गया है।
बता दे, मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर व 307 के मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने करंडा थाना क्षेत्र के छुआपुर के रहने वाले कपिल देव सिंह की 2009 में हत्या हुई थी। उसी मामले को लेकर 2010 में गैंग चैट बनाया गया था।
दरसअल करंडा के सुआपुर के रहने कपिल देव सिंह की 2009 में हत्या हुई थी। उसी मामले को लेकर 2010 में गैंग चार्ट बनाया गया था। गैंगस्टर के मामले में कोर्ट द्वारा फैसले की तारीख 20 मई को नियत की है तो वहीं मुख्तार अंसारी पर मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज 307 के मामले में 17 मई को कोर्ट ने फैसला की तारीख दी गई थी।
बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में लिखित बहस पर सुनवाई करने के बाद फैसला आ गया है। मुख़्तार के वकील ने बताया कि एमपी-एमएल कोर्ट में 19 अप्रैल को आने वाले फैसले के दिन एडीजीसी क्रिमिनल द्वारा द्वारा लिखित बहस का अवसर मांगा गया था। जिसपर कोर्ट ने लिखित बहस के लिए 27 अप्रैल की तारीख दी थी।
27 अप्रैल को एडीजीसी क्रिमनल द्वारा लिखित बहस की कॉपी कोर्ट में सम्मिट की है। अब गैंगेस्टर के मामले में 20 मई को फैसला सुनाया जाएगा और हत्या के प्रयास में मुख्तार अंसारी पर 120 बी के तहत दर्ज मुकदमे में 17 मई को फैसले की तारीख मुकर्रर की गई है।
बता दें कि मुख्तार अंसारी पर कपिलदेव सिंह हत्याकांड में 2010 में गैंगेस्टर का मामला दर्ज हुआ था और मोहम्दाबाद में हत्या का प्रयास करने का एक मामला दर्ज हुआ था। जिसमें मुख्तार के ऊपर 120 बी के तहत भी मामला दर्ज है जबकि इस मामले में मुख्य आरोपी सोनू बरी हो चुका है।
गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के लिए राहत भरी खबर मिली है। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मुकदमें में दोष मुक्त करार दिया है। बता दे 2009 में मुहम्मदाबाद कोतवाली में मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। यह मामल मीर हसन ने दर्ज कराया था। मुख्तार अंसारी पर 307 का मामला120 B के तहत दर्ज हुआ था।
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