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Mukhtar Ansari: अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी उम्रकैद और 1 लाख का जुर्माना,32 साल पुराना मामला

• LAST UPDATED : June 5, 2023

India News(इंडिया न्यूज़),Awadhesh Rai Murder Case: बांदा जेल में बंद बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के लिए आज का दिन बेहद बुरा साबित हुआ। वाराणसी के चर्चित 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाया। मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने आजीवन कारावास और ₹100000 का जुर्माना की का एलान किया है हालांकि मुख्तार के वकील से कोर्ट से सजा कम करने का आग्रह करते रहे लेकिन अदालत ने एक नहीं सुनी। आज सबकी सुबह से ही निगाहें सोमवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम के फैसले पर टिकी हुई थी।

मुख्तार अंसारी के साथ भीम सिंह भी दोषी करार

बीते एक साल में मुख्तार अंसारी को चार केस में अदालत द्वारा सजा मिल चुकी है लेकिन इन सभी मामलों में अवधेश राय हत्याकांड का मामला सबसे बड़ा और सबसे चर्चित था।  जिसमें मुख्तार अंसारी समेत नामजद चार आरोपियों की किस्मत का फैसला होना था। कोर्ट ने दो को दोषी माना है। इस फैसले के मद्देनजर सिविल कोर्ट परिसर के साथ ही  पूरे अदालत की सुरक्षा का चाक-चौबंद रखी गई ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। इस दौरान कोर्ट परिसर में आने-जाने वाले सभी लोगों पर निगरानी रखी गई। हालांकि, सिविल कोर्ट में गर्मी की छुट्टियों के कारण आम दिन की तरह लोगों का आना-जाना कम रहा।

1991 में अवधेश राय को किया गया था गोलियों से छलनी

अवधेश राय पूर्व मंत्री व पिंडरा के कई बार विधायक रहे और अब कांग्रेस के क्षेत्रीय अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई हैं। तीन अगस्त 1991 को वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके में रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। सुबह का समय था। तभी एक वैन आती है और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी जाती है। अजय राय के सामने उनके भाई को गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस मामले में मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया गया। जिनमें से कमलेश व अब्दुल कलाम की पहले ही मौत हो चुकी है। अब इस घटना के तीन दशक बाद मामले में मुख्तार को सजा मिली है।
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