India News (इंडिया न्यूज़) Pawan Kheda : भारत की राजनीति में बयानबाजी एक आम बात है। हर नेता एक दूसरे पर बयान देते रहते है। इससे क्रम में पीएम मोदी और उनके पिता के नाम को लेकर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री और उनके पिता के नाम पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है।
दरअसल, पवन खेड़ा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में पवन खेड़ा के खिलाफ हजरतगंज थाने में केस दर्ज किया गया था। पवन खेड़ा ने 17 फरवरी 2023 को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
दरअसल, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा नाम बताया था और उनके पिता का नाम गलत बताया था। हालांकि, उन्होंने गलती सुधार ली, लेकिन बाद में फिर गलत नाम लिया और ताना मारा। उस वक्त पवन खेड़ा के बयान पर काफी हंगामा हुआ था।
इस विवादित बयान को लेकर बीजेपी ने हमला बोला था और बीजेपी ने कहा था कि कांग्रेस ने जिस तरह से प्रधानमंत्री के पिता का मजाक उड़ाया है, वह निंदनीय है। पवन खेड़ा ने उद्योगपति गौतम अडानी के समूह से जुड़े विवाद को लेकर सरकार की बुराई की थी।
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पिछले साल पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुसीबत में थे। पवन खेड़ा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दो और असम में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। पिछले साल फरवरी में पवन खेड़ा के इसी आपत्तिजनक बयान के कारण कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस ने जयपुर जाते समय दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से उतारकर गिरफ्तार कर लिया था।
असम पुलिस के मुताबिक, असम के दिमा हसाओ जिले के हाफलोंग पुलिस स्टेशन में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और मामले के सिलसिले में पवन खेड़ा की रिमांड लेने के लिए असम पुलिस की एक टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई थी।
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