India News (इंडिया न्यूज़) Radhaswami Satsang Bhawan Breaking News आगरा : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के दयालबाग स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन ध्वस्तीकरण मामले में मौके पर यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अगली सुनवाई की तारीख भी तय की गई है ।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने राधा स्वामी सत्संग सभा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि याची ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है। जिसपर कार्यवाही की गई ।
याची का कहना है कि प्रशासन जिस जमीन को जबरन खाली कर रहा है वह सत्संग सभा के नाम से ही है। प्रशासन ने मनमाने तरीके से न सिर्फ बुलडोजर चलाया बल्कि सत्संगियों पर लाठीचार्ज भी किया। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 5 अक्टूबर को दी ।
याचिका में 1935 से 2012 तक हुए सभी एग्रीमेंट, लीज डीड व आदेशों की कॉपी लगाई गई है। इसके साथ 19 सितंबर 2023 को तहसीलदार के नोटिस का जबाब व संबंधित भूखंडों के राजस्व रेकॉर्ड को भी याचिका में शामिल किया गया है।
सरकार की ओर से भी खसरा खतौनी के अलावा अन्य राजस्व रिकॉर्ड और दो दर्जन से ज्यादा पेजों का जवाब, पुलिस के साथ हुई मारपीट के फोटोग्राफ भी लगाए गए हैं। गौरतलब, है कि जमीन खाली कराने के दौरान गत रविवार को हिंसा हुई थी। सत्संगियों की तरफ से पथराव किया गया था जबकि पुलिस ने लाठीचार्ज किया था।
पुलिस लाठीचार्ज में 50 के करीब सत्संगी घायल हुए। पथराव में कई पुलिस वालों को भी चोटें आईं थीं। सोमवार हाईकोर्ट में मेंशन किया गया तो चीफ जस्टिस ने मामला 27 सितंबर को सुनवाई के लिए नियमित बेंच के समक्ष भेज दिया। साथ ही मौखिक रूप से प्रशासन को तब तक कार्रवाई से रोक दिया था।
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