Rampur News: उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) जिले की रामपुर की स्वार विधानसभा(swar assembly) में उपचुनाव की तस्वीर अब साफ हो चुकी है क्योंकि अब्दुल्ला आजम(Abdullah Azam) की याचिका को प्रयागराज हाई कोर्ट(Prayagraj High Court) ने खारिज कर दिया है। दरअसल मुरादाबाद के छजलेट प्रकरण में मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट(Moradabad MP MLA Court) ने अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई थी और 3000 का जुर्माना भी लगाया था। यह फैसला एमपी-एमएलए कोर्ट मुरादाबाद(Moradabad MP MLA Court) ने 13 फरवरी 2023 को सुनाया था। जिसके बाद अब्दुल्ला आजम सुप्रीम कोर्ट चले गए और दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को आदेशित करते हुए इस मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए निस्तारण करने को निर्देशित किया था आज प्रयागराज हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए अब्दुल्ला आजम की याचिका को खारिज कर दिया है जिसके बाद स्वार विधानसभा में उपचुनाव(Swar assembly by-election) की तस्वीर अब साफ़ हो चुकी है।
यही इस मामले में रामपुर विधायक आकाश सक्सेना(Rampur MLA Akash Saxena) ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में सत्य की जीत होती है और हमें विश्वास था कि सत्य की ही जीत होगी। उन्होंने कहा रामपुर की जनता ने भाजपा को चुनाव जिता कर आजम खान की अहंकार और तानाशाही को खत्म किया। उसी तरह स्वार की जनता अब्दुल्ला आजम(Abdullah Azam) की तानाशाही और अहंकार को भाजपा को चुनाव जिताकर खत्म करेंगे। विधायक आकाश सक्सेना ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा न्यायपालिका में सत्य की जीत होती है और हमें विश्वास था कि सत्य की ही जीत होगी उन्होंने कहा रामपुर की जनता ने भाजपा को चुनाव जिता कर आजम खान की अहंकार और तानाशाही को खत्म किया उसी तरह स्वार की जनता अब्दुल्ला आजम की तानाशाही और अहंकार को भाजपा को चुनाव जिताकर खत्म करेंगे।
उन्होंने प्रत्याशी को लेकर कहां यह पार्टी नेतृत्व का फैसला होता है एक-दो दिन के अंदर वहां से निर्णय हो जाएगा भाजपा 24 घंटे 12 महीने चुनाव के मूड में रहती है। चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और चुनाव जीता जाएगा। वहीं नगर निकाय को लेकर उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी यहां सभी नगर पालिका, नगर पंचायत हैं वहां चुनाव लड़ने जा रही है। प्रत्याशियों की घोषणा कल-परसों में हो जाएगी बहुत मजबूती के साथ बहुत ऐतिहासिक चुनाव लड़ेंगे। नामांकन प्रक्रिया को लेकर अपर जिलाधिकारी/ उप निर्वाचन अधिकारी हेम सिंह ने बताया स्वार विधानसभा का जो उप निर्वाचन होना है। उसकी आवश्यक तैयारियां कर ली गई है। नामांकन प्रक्रिया आज से 13 अप्रैल से प्रारंभ हो गई हैं नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20/4 है 20 अप्रैल तक नामांकन होगा 21 तारीख को स्कूटनी होनी है 24 तारीख को नाम वापसी है और उसके बाद 10 मई को यहां पर जो विधानसभा स्वार का क्षेत्र है उसमें निर्वाचन होगा पर 13 मई को काउंटिंग होगी तो निर्वाचन को लेकर संबंधित जितनी तैयारियां होती हैं वह सभी शासन के स्तर से कर ली गई हैं।