INDIA NEWS (इंडिया न्यूज़ ), अलीगढ़ : अलीगढ़ (Aligarh) महानगर के देहली गेट के एक दहेज हत्या के मुकदमे में पंचायतनामा भरने वाले लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) में तैनात एसडीएम विनीत कुमार उपाध्याय को न्यायालय ने अभिरक्षा में ले लिए।
उनके खिलाफ अदालत ने पिछली तलबी तारीखों पर हाजिर न होने पर कुर्की नोटिस जारी किया था और डीएम को पत्र लिखा था।
इसी क्रम में एसडीएम गवाही के लिए न्यायालय में हाजिर हुए बाद में लिखित अनुरोध पर उनकी गवाही कराकर वापस भेजा गया। यह प्रक्रिया एडीजे-5 की अदालत में अपनाई गई।
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी केएम जौहरी के अनुसार प्रकरण देहली गेट गोंडा रोड का है। यहां 9 मई 2018 को कविता नाम की महिला की गला काटकर हत्या की गई थी। जिसमें मायके पक्ष ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
इस मामले में तत्कालीन एसीएम प्रथम विनीत कुमार उपाध्याय की ओर से शव का पंचायतनामा भरा गया। अब मुकदमे का ट्रायल न्यायालय में जारी है।
वर्तमान में विनीत कुमार उपाध्याय लखीमपुर खीरी की मितौली तहसील में बतौर एसडीएम तैनात हैं। उन्हें पिछली तारीखों पर गवाही के लिए तलब किया गया। मगर वे नहीं आए। इस पर न्यायालय ने उनके खिलाफ कुर्की नोटिस जारी करते हुए डीएम को पत्र लिखा और तारीख नियत कर दी।
एडीजीसी के अनुसार एसडीएम अदालत में हाजिर हुए। मगर उन्होंने गवाही देने से इंकार किया। चूंकि उनके खिलाफ कुर्की नोटिस जारी था। इसलिए न्यायालय ने उन्हें अभिरक्षा में ले लिया। बाद में लिखित में गवाही देने व अनुरोध करने पर न्यायालय ने उन्हें अभिरक्षा से बाहर किया और वे वापस गए।
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