लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सांसद धनंजय सिंह को झटका, इस मामले में दोषी करार

India News (इंडिया न्यूज़), Dhananjay Singh: जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। उन्हें अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी ने अपहरण मामले में दोषी करार दिया है। धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम को अपहरण और रंगदारी मामले दोषी ठहराया गया है। कल इस मामले में उन्हें सजा होगी।

आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर निवासी नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम के खिलाफ अपहरण, रंगदारी और अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी।

क्या है ये पूरा मामला

10 मई 2020 को नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने जौनपुर के लाइन बाजार थाने में Dhananjay Singh और उनके पार्टनर संतोष विक्रम सिंह के खिलाफ अपहरण, रंगदारी और धमकी देने की एफआईआर दर्ज कराई थी। अभिनव सिंघल का आरोप है कि धनंजय सिंह ने उन पर निम्न गुणवत्ता की सामग्री सप्लाई करने का दबाव बनाया था।

जब प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने मना कर दिया तो Dhananjay Singh का करीबी दोस्त संतोष विक्रम सिंह अपने दो अन्य साथियों के साथ आया और अभिनव का अपहरण कर लिया और उसे धनंजय के घर ले गया जहां उसके साथ मारपीट की और उस पर पिस्तौल तानकर जान से मारने की धमकी भी दी। अब इस मामले में सिंह को दोषी करार दिया गया है।

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Ajay Gautam

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