Shramjeevi Express blast case : श्रमजीवी विस्फोट कांड में बड़ा फैसल, दो आतंकवादियों को मृत्युदंड की सजा

India News (इंडिया न्यूज़) Shramjeevi Express blast case : श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रैन में 28 जुलाई 2005 को हुए विस्फोट कांड में बांग्लादेश के दो आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आतंकी हिलालुद्दीन व पश्चिम बंगाल के नफीकुल विश्वास को दोषी करार दिया गया। दोनों आतंकी बंगलादेशी थे। अपर सत्र न्याधीश प्रथम राजेश राय की अदालत में शुक्रवार (22 दिसम्बर) दोनों को दोषी करार दिया गया। इस मामले में आज दो आतंकवादियों को मृत्युदंड की सजा सुना दी गई।

क्या है पूरा मामला

28 जुलाई 2005 को सिंगरामऊ के हरपालगंज हरिहरपुर के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस में आतंकवादियों द्वारा किए गए बम विस्फोट में 12 लोग मारे गए और लगभग 62 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में ट्रेन में बम रखने वाले बांग्लादेशी आतंकी रोनी उर्फ आलमगीर और साजिशकर्ता ओबैदुर रहमान को 2016 में अपर सत्र न्यायाधीश बुद्धिराम यादव की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। दोनों ने हाई कोर्ट में अपील दायर की है। जिस पर विचार चल रहा है।

2016 में दो आतंकियों को सुनाई जा चुकी मौत की सजा

बाकी दो आरोपी बांग्लादेश निवासी हिलालुद्दीन और पश्चिम बंगाल निवासी नफीकुल को दोषी ठहराया गया। सजा की तारीख 2 जनवरी 2024 तय की गई थी, लेकिन इस तारीख को कोर्ट में सजा के सवाल पर सुनवाई करते हुए सजा की तारीख बुधवार यानी आज तय की गई। इस मामले में साल 2016 में दो आतंकियों को मौत की सजा भी सुनाई जा चुकी है। हालांकि, दोनों ने हाई कोर्ट में अपील की है, जो विचाराधीन है।

22 दिसंबर 2023 को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार राय की अदालत ने ट्रेन में बम रखने के आरोपी बांग्लादेश निवासी हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन और विस्फोट में मदद करने के आरोपी बंगाल निवासी नफीकुल विश्वास को दोषी पाया था। , अपराधी। हत्या, हत्या का प्रयास, विस्फोटक अधिनियम समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराया गया। था। इसके बाद सजा की तारीख 2 जनवरी 2024 तय की गई।

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Anubhaw Mani Tripathi

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