India News (इंडिया न्यूज़) Shramjeevi Express blast case : श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रैन में 28 जुलाई 2005 को हुए विस्फोट कांड में बांग्लादेश के दो आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आतंकी हिलालुद्दीन व पश्चिम बंगाल के नफीकुल विश्वास को दोषी करार दिया गया है। दोनों आतंकी बंगलादेशी है। अपर सत्र न्याधीश प्रथम राजेश राय की अदालत में शुक्रवार (22 दिसम्बर) दोनों को दोषी करार दिया गया। इस मामले में अब 2 जनवरी को सुनवाई होंगी।
28 जुलाई 2005 को सिंगरामऊ के हरपालगंज हरिहरपुर के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस में आतंकवादियों द्वारा किए गए बम विस्फोट में 14 लोग मारे गए और 18 घायल हो गए। इस मामले में ट्रेन में बम रखने वाले बांग्लादेशी आतंकी रोनी उर्फ आलमगीर और साजिश रचने वाले आतंकी ओबैदुर रहमान को 2016 में अपर सत्र न्यायाधीश बुद्धिराम यादव ने मौत की सजा सुनाई थी। दोनों ने हाई कोर्ट में अपील दायर की है । विचाराधीन। बाकी दो आरोनी, बांग्लादेश निवासी हिलालुद्दीन और पश्चिम बंगाल निवासी नफीकुल के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई।
दोपहर करीब तीन बजे दोनों को कड़ी सुरक्षा में जिला जेल से कोर्ट ले जाया गया। करीब एक घंटे तक चली सुनवाई के बाद दोनों को दोषी करार दिया गया। सजा सुनाने की तारीख दो जनवरी तय की गई। डीजीसी क्रिमिनल सतीश कुमार पांडे और सहायक शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार मौर्य ने बताया कि दोनों आरोपित आतंकियों को मामले में दोषी करार दिया गया है। सजा 2 जनवरी को सुनाई जाएगी। इस मामले में साल 2016 में दो आतंकियों को मौत की सजा भी सुनाई जा चुकी है। हालांकि, दोनों ने हाई कोर्ट में अपील दायर की है।
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