Shri Krishna Janmabhoomi: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने मथुरा (Mathura) की एक अदालत में लंबित श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को उच्च न्यायालय भेजने का का अनुरोध करने वाली याचिका पर प्रतिवादियों को अपने जवाब दाखिल करने का बुधवार को उन्हें अंतिम मौका दिया। इस मामले में हिंदू पक्ष ने उस जमीन पर दावा किया है जिस जगह पर ईदगाह मस्जिद (Eidgah Masjid) बनी हुई है। याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि मूल वाद पर स्वयं हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए। अदालत ने इस मामले में 4 अप्रैल को अगली सुनवाई की तय की है।
रंजना अग्निहोत्री और सात अन्य लोगों के जरिए दायर स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की और कहा, “यह स्पष्ट किया जाता है कि इस मामले को अनावश्यक नहीं खींचा जाना चाहिए बल्कि इसका त्वरित निस्तारण किया जाना आवश्यक है. सभी प्रतिवादियों को निर्धारित अवधि के भीतर अपने जवाब दाखिल करने की आवश्यकता है।”
प्रतिवादियों- कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, कटरा केशव देव, डीग गेट, मथुरा और श्रीकृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान को 10 दिनों के भीतर अपने-अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अदालत ने याचिकाकर्ताओं को इसके बाद एक सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया। इससे पहले एक फरवरी 2023 को इस अदालत ने इस मामले में सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था। हालांकि, बुधवार को जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई तो अदालत ने पाया कि अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं हुआ है। दरअसल वादी पक्ष ने मस्जिद ईदगाह पर हिंदू समुदाय के अधिकार का दावा करते हुए दीवानी न्यायाधीश की अदालत में दलील दी थी कि हिंदू मंदिरों को नष्ट कर इस मस्जिद का निर्माण हुआ था।
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