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Transport Ministry Lucknow : 2017 से 2021 तक के वाहन चलाना होगा निरस्त, परिवहन मंत्रालय ने जारी किया नया नियम

• LAST UPDATED : June 8, 2023

India News (इंडिया न्यूज़) Transport Ministry Lucknow लखनऊ : 2017 से 2021 तक के वाहन चलान निरस्त होंगे। परिवहन निगम ने नया नियम जारी किया।

परिवहन मंत्रालय ने जारी किया आदेश

दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी 2017 से 2021 तक के वाहन चलान को निरस्त कर दिया गया है। लंबित चल रहे वाहन चालान पर सरकार ने लोगो को बड़ी राहत दी है।

परिवहन मंत्रालय ने वाहन मालिकों व चालकों को परिवहन कार्यालय का चक्कर लगने से मुक्ति दिलाने का काम करने वाली हैं। इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

डीजल और पेट्रोल वाहनों को जर्जर घोषित किया

इसके सारथी के नाम सर्वर बनाया है, जिससे देश भर के परिवहन विभाग के कार्यालय आपस में जोड़े गए है। इसके बाद परमिट लेन, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने, वाहन का पंजीकरण करने, फिटनेस कराने की व्यवस्था आनलाइन कर दिया है।

अभी डीजल के वाहन को दस और पेट्रोल के वाहन को 15 साल के बाद जर्जर घोषित किया जाता है। उसके बाद वाहनों का पंजीयन निरस्त करना पड़ता है।

2017 – 2021 के सभी चालान निरस्त

बता दे, परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिया कि 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसम्बर 2021 की अवधि में किये गए सभी चालानों को निरस्त किया गया। व्यवस्था सभी तरह के वाहनों पर लागू होगी।

परिवहन आयुक्त ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिये है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से यह व्यवस्था प्रख्यापित की गई है कि पुराने लंबित चालान निरस्त करा दिए जाये।

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