India News(इंडिया न्यूज़),UP News : उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले की दुद्धी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड की विधायकी रद्द कर दी गई है। मालूम हो, बीते 15 दिसंबर को बलात्कार के एक मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें 25 साल की सज़ा सुनाई थी। साथ ही, दस लाख रुपये का ज़ुर्माना भी लगाया था। प्रमुख वजह यही रहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, किसी भी मामले में दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा पाए जनप्रतिनिधियों की सदस्यता चली जाती है। बता दें, यह सजा मुकर्रर किए जाने के दिन से ही ये लागू हो जाता है। वहीं सजा काटने के बाद भी अगले 6 साल तक सांसद हो या विधायक उन्हें अयोग्य रखा जाता है।
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