UP Nikay Chunav: उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का एलान आज यानी बुधवार को होने की पूरी संभावना है।सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज शाम कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने (Supreme Court) ने अपने एक फैसले में सोमवार को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को ओबीसी (OBC) कोटे के साथ दो दिन के भीतर इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की अनुमति दे दी थी।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा, ‘‘इस अदालत ने 4 जनवरी, 2023 के एक आदेश में उल्लेख किया कि इस अदालत के फैसलों के मद्देनजर, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना के लिए दिसंबर 2022 में एक अधिसूचना जारी की। हालांकि, आयोग का कार्यकाल छह महीने का था लेकिन इसे 31 मार्च, 2023 तक अपना कार्य पूरा करना था।’’ पीठ ने आगे कहा कि ‘सॉलिसिटर जनरल ने सूचित किया कि रिपोर्ट 9 मार्च, 2023 को मंत्रिमंडल को सौंप दी गई है। स्थानीय निकाय चुनावों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया चल रही है और यह दो दिन में की जाएगी। याचिका का निस्तारण किया जाता है। इस आदेश से संबंधित निर्देश मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंत्री एके शर्मा ने कहा कि जो लोग ओबीसी के हितैषी की भूमिका में हैं। सच बात यह है कि वे उस ओबीसी सीट डिक्लेअर हुई सीट को जनरल कराना चाहते थे लेकिन हकीकत यही है। वह ओबीसी सीट को जनरल कराना चाहते थे। इसकी वजह से वे कुछ न कुछ कारण खोज रहे थे।हाईकोर्ट के आदेश में साफ है।
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