India News(इंडिया न्यूज़),Uttarakhand : उत्तराखंड (Uttarakhand) में धामी सरकार ने आज शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। बैठक में UCC ड्राफ्ट पेश किया गया। इस दौरान CM पुष्कर सिंह धामी समेत केबिनेट मंत्रियों ने बिल पर चर्चा की।
ताजा जानकारी सामने निकलकर आ रही है कि धामी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए UCC ड्राफ्ट मंजूरी दें दी है।
UCC ड्राफ्ट की बड़ी बातें
- लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष होगी।
- विवाह का रजिस्ट्रेशन जरुरी होगा।
- पति-पत्नी दोनों को तलाक के समान कारण और आधार उपलब्ध होंगे। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा, वही पत्नी के लिए भी लागू होगा।
- एक पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकेगी, यानी पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक लगेगी।
- उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर अधिकार होगा।
- लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन जरुरी होगा। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन की तरह होगा।
- अनुसूचित जनजाति के लोग इस परिधि से बाहर रहेंगे।
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