India News UP (इंडिया न्यूज़),Yogi Adityanath: कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को मुस्लिम आरक्षण के मामले पर दिए गए फैसले के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है कि ओबीसी आरक्षण नहीं बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो फैसला दिया गया है वह स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान धर्म के नाम पर आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है ।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने टीएमसी के राजनीतिक तुष्टिकरण की सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण का अधिकार दिया है। इसका मतलब यह था कि उनका आरक्षण छीन लिया गया था। यह कार्य अवैध था और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को ठुकरा दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने बाबा साहेब अंबेडकर का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने भी देश में धार्मिक आधार पर आरक्षण का विरोध किया था।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में आरक्षण के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए और मंडल कमीशन के बाद ओबीसी की सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए इसकी व्यवस्था की गई थी। धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत भारत का संविधान कभी नहीं देता है, जैसा कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था। उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और हमें इसे फिर से नहीं पुनर्निर्माण करना चाहिए।
मुझे ऐसा लगता है कि इस निर्णय को एक नज़र में देखना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी के प्रतिनिधियों पर ऐसी ही प्रक्रिया का इस्तेमाल करके मुसलमानों के लिए आरक्षण की दी है। कांग्रेस की सरकार ने आंध्र प्रदेश में भी यह प्रयास किया था। मुझे लगता है कि इसका जवाब देना चाहिए। देश की मूल्यों पर राजनीति की जो नीति चल रही है, उसे खासकर कांग्रेस और इंडी दलों में जो होड़ लगी है, उसे खारिज किया जाना चाहिए और नकार देना चाहिए।