India News UP(इंडिया न्यूज़), Swami Prasad Maurya Case: हिंदू देवी-देवताओं पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में यूपी के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। यूपी के एक विशेष अदालत ने हिन्दू देवी – देवताओं पर टिप्पणी करने के मामले में कल यानि शनिवार को मुकदमा दर्ज किया।
दिए जांच का निर्देश
लोकसभा चुनाव से पहले अपने बयान को लेकर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। माता लक्ष्मी पर विवादित टिप्पणी मामले में लखनऊ की विशेष अदालत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अंबरीश कुमार श्रीवास्तव जो एमपी-एमएलए कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है उन्होंने वजीरगंज थाने को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा मामले में जांच का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता रागिनी रस्तोगी ने याचिका दायर कर कोर्ट से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी।
विवाद की क्या रही वजह
याचिकाकर्ता के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान 15 नवंबर 2023 को अखबार में प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक था ‘चार हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती हैं?’ याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान भारत में हिंदू धर्म को नष्ट कर देगा। इससे आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।
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