India News (इंडिया न्यूज), Afzal Ansari, गाजीपुर: गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बाद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) को कोर्ट ने दोषी माना है। कुछ देर में सजा का ऐलान होगा।
वहीं मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख के जुर्मानें की सजा सुनाई गई है। अलका राय ने इस मामले पर कहा कि पूरा मामला कोर्ट में है वहीं हमे कोर्ट पर पूरा भरोसा है।
जानकारी हो कि पूरा मामला 15 साल पुराना है। इसमे गवाही और पेशी दोनों हो चुकी है। वहीं अफजाल और मुख्तार पर प्रथम दृष्टया आरोप भी तय हो चुके हैं। 2005 में तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में मुख्तार और अफजाल पर 2007 में गैंगेस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। आज उसी मामले में गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट फैसला सुनाया। वहीं एक और मामले में मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत मामला चल रहा है। दरअसल चंदौली में 1996 कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण व हत्या कांड और कृष्णानंद राय हत्या कांड को जोड़कर गैंग चार्ट बनाया गया था।
उल्लेखनीय है कि 29 नवंबर 2005 को तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय समेत 7 लोगों की हत्या मुहम्मदाबाद के भवारकोल इलाके के बसनिया चट्टी पर कर दी गई थी। इस हत्याकांड मामले में 2007 में सांसद अफजाल अंसारी और गैंगेस्टक मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर का मामला दर्ज है जिसपर कोर्ट आज फैसला सुनाया।
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