India News (इंडिया न्यूज़) Ankita Bhandari Case: उत्तरखंड में साल 2022 के बहुचर्चित केस अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari Case) मामले में इन दिनों अदालत की कार्यवाही शुरू हुई है। इस मामले में बीजेपी विधायक के ऊपर आरोप है की उसने पुलिकट आर्य के वनतंत्र रिसॉर्ट पर जेसीबी चलाई थी। गवाह और बुलडोजर चालक दीपक ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराते हुए बयान दिया कि उसने तत्कालीन उप-जिला मजिस्ट्रेट (एसडीएम) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निर्देश पर हत्या के आरोपी पुलिकट आर्य के वनतंत्र रिसॉर्ट पर जेसीबी चलाई थी।
ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र निवासी दीपक ने शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। दीपक ने बताया कि तत्कालीन उप जिलाधिकारी और वर्तमान यमकेश्वर विधायक रेनू बिष्ट के निर्देश पर उन्होंने जेसीबी चलाकर रिसॉर्ट के दो कमरों के गेट, बाउंड्रीवाल, दीवारें और खिड़कियां तोड़ दीं। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज पुंडीर और अमित सजवाण के अनुसार दीपक ने अदालत को बताया। उस दौरान वह सत्येन्द्र सिंह रावत की जेसीबी चलाता था और उन्हीं के निर्देश पर वह 23 सितम्बर 2022 को जेसीबी लेकर वनतन्त्रा रिजॉर्ट गया था।
उन्होंने बताया कि तत्कालीन उपजिलाधिकारी के निर्देश पर उन्होंने रिसॉर्ट का गेट और बाउंड्रीवाल तोड़ दी और फिर हरिद्वार चले गये । दीपक ने बताया कि वह अभी हरिद्वार में शिवमूर्ति के पास पहुंचे ही थे कि यमकेश्वर विधायक रेनू बिष्ट के निजी सहायक (पीए) ने फोन किया और जेसीबी के साथ रिसॉर्ट पहुंचने को कहा। जब वह दोबारा जेसीबी लेकर रिसॉर्ट पहुंचे तो वहां विधायक बिष्ट भी मौजूद थे और उनके निर्देश पर उन्होंने दो कमरों की दीवारें और खिड़कियां तोड़ दीं ।
उन्होंने बताया कि विधायक ने उस रात उन्हें रिसॉर्ट में बगल के कमरे में ठहराया था । अभियोजन पक्ष ने दीपक के अलावा घटना के दिन लक्ष्मण झूला थाने में तैनात दो पुलिसकर्मियों रवींद्र सिंह और राजवीर सिंह को भी गवाह के तौर पर पेश किया । रवीन्द्र सिंह ने हत्याकांड से संबंधित सामग्री व दस्तावेज न्यायालय में लाकर न्यायालय के आदेश पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला देहरादून में जमा कराने की बात कही।
इस मामले में शुरू से ही आरोप लगते रहे हैं कि स्थानीय बीजेपी विधायक ने सबूत मिटाने का काम किया है, हालांकि वह इससे इनकार करती रही हैं। अगर अंकिता की हत्या के बाद रिसॉर्ट में क्राइम सीन को संरक्षित किया गया होता तो कई अहम सबूत मिल सकते थे। अब जेसीबी ड्राइवर की गवाही के बाद यह साफ हो गया है कि रिसॉर्ट में जेसीबी से तोड़फोड़ की गई थी और इस दौरान अहम सबूत नष्ट कर दिए गए थे।
राजवीर ने बताया कि 10 अक्टूबर 2022 को कोर्ट के आदेश पर वह खाद्य सामग्री से संबंधित डीवीआर जांच के लिए सीएफएसएल चंडीगढ़ ले गए थे। अंकिता के परिवार के वकील अजय पंत और नरेंद्र गोसाई ने बताया कि अब तक इस मामले में 33 लोगों की गवाही हो चुकी है । मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने मामले में 97 गवाह पेश किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी ।
आपको बता दें कि 19 साल की अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास पौड़ी जिले के गंगा भोगपुर इलाके में वनतंत्र रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। पिछले साल सितंबर में, रिसॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने कथित तौर पर अपने दो कर्मचारियों, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को निकाल दिया था।
अंकिता की हत्या चीला नहर में धक्का देकर की गई थी। बाद में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया जो फिलहाल पौडी जेल में बंद हैं । पुलकित के पिता विनोद आर्य बीजेपी में थे लेकिन मामला सामने आने के बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया ।
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