Ankita Murder Case: अंकिता हत्याकांड मामले में आरोपी पुलकित आर्य की संपत्ति होगी कुर्क, पौड़ी पुलिस ने की सिफारिश

Ankita Murder Case: (Ankita murder case accused Pulkit Arya property will be attached) अंकिता हत्याकांड को लेकर पौड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि, पुलिस ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल पौने तीन करोड़ की संपत्ति जब्त करने के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी है।

पौड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई

उत्तराखंड का बहुचर्चित केस अंकिता हत्याकांड मामले में पौड़ी पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि, एसएसपी पौड़ी ने अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की संपत्ति कुर्क करने की सिफ़ारिश दी है। जिसको लेकर मामले में हरिद्वार व पौड़ी के जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई है।

नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट पर लगी रोक

वहीं पौड़ी पुलिस द्वारा आरोपी पुलकित आर्य की कुल पौने तीन करोड़ की संपत्ति जब्त करने के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपी गई है। खबरो के मुताबिक फिलहाल नैनीताल हाईकोर्ट ने आरोपी पुलकित आर्या के नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर रोक लगा दी है। कोर्ट का इस मामले में सरकार को कहना है कि तीन सप्ताह के अन्दर इस मामले में जवाब दें। जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद की तिथि तय की है।

24 सितंबर को अंकिता का शव मिला

दरअसल, मामला 18,19 सितंबर का था। जब अचानक अंकिता रिजार्ट से गायब हो गई थी। इसके बाद 24 सितंबर को चिल्ला बैराज से उसका शव मिला था। हांलाकि, राजस्व पुलिस के द्वारा हिलाहवाली के बाद रेगुलर पुलिस को जांच सौंपी तो एसआईटी ने इस मामले में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य मैनेजर सौरभ भाष्कर, और अंकित गुप्ता को आरोपी बनाया था। जिसके बाद से आरोपियों पर लगातार अलग-अलग तरह से कार्रवाई की जा रही है।

पुलकित ने अदालत के आदेश को चुनौती दी

बता दें कि, मामले की सुनवाई वेकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई थी । जिसमे अंकिता भंडारी की हत्या के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। जिसमे चुनौती देते हुए कहा गया था कि जांच अधिकारी द्वारा सक्षम अदालत से उनका नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोटद्वार ने यह अनुमति दी थी।

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Aarti Bisht

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