Ateek Ahmed News: बाहुबली और माफिया डॉन अतीक अहमद के छोटे भाई और शातिर अपराधी मोहम्मद अशरफ उर्फ खालिद अजीम को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। धूमनगंज थाना क्षेत्र में 2015 में दो लोगों की हत्या का षड्यंत्र रचने के एक मामले में हाईकोर्ट ने उसे जमानत देने से मना कर दिया। कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की।
हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अशरफ एक खतरनाक गैंगस्टर है। जिस पर एक लाख का इनामी भी रखा गया है। वह किसी भी स्थिति में जमानत का हकदार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 51 गंभीर आपराधिक मामलों में केस भी दर्ज है।विधायक राजू पाल, उमेश पाल व दो सुरक्षीकर्मियों की दिन दहाड़े हुई हत्या मामले में भी आरोपी है। याची अशरफ एक लाख का इनामी बदमाश है। जो जेल में बंद है। कोर्ट ने कहा कि हत्या, अपहरण जैसे गंभीर अपराधों के आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। जमानत देते समय अपराध की प्रकृति, सबूतों व समाज पर पड़ने वाला उसका असर आदि बातों पर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने अशरफ को जमानत पाने का हकदार नहीं माना और उसकी अर्जी खारिज कर दी।
बता दें कि इसी साल 24 फरवरी को प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह रहे उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। इस केस में उमेश पाल मुख्य गवाह थे इसलिए सरकार और प्रशासन ने उन्हें दो सुरक्षाकर्मी भी दिया हुआ था। लेकिन उमेश की हत्या के साथ ही उनकी सुरक्षा में मौजूद दोनों सुरक्षाकर्मी भी शहीद हो गए। अब उमेश पाल हत्याकांड में सरकार के आदेश के बाद ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इसी को देखते हुए पिछले कुछ दिनों से कई आरोपियों के घर को ‘मिट्टी में मिलाने’ का काम भी चल रहा है।
Pratapgarh Crime News: प्रतापगढ़ में पति-पत्नी ने की आत्महत्या, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
ertertee
India News UP (इंडिया न्यूज़), CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा…
India News UP (इंडिया न्यूज़), UP News: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक चौंकाने…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Lucknow Rape Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के 99…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का…