India News (इंडिया न्यूज़), Bacha Pandey: चंपावत जिला सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस के मुकदमे में सुनवाई करते हुए बिहार के आरजेडी विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। बिहार के सिवान जिले के बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के विधायक हैं बच्चा पांडे।
चंपावत जनपद के पाटी क्षेत्र निवासी धन सिंह के द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई करते हुए चंपावत जिला सत्र न्यायालय ने सड़क निर्माण में कार्यरत दरौली कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आरजेडी विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट इश्यू करते हुए चंपावत पुलिस अधीक्षक को बच्चा पांडे को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश जारी किया है।
ज्ञात हो कि बिहार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दरौली कंस्ट्रक्शन द्वारा अल्मोड़ा जिले में सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा था। जिसमें चंपावत के पेटी ठेकेदार धन सिंह व उनके सहयोगी हरीश अधिकारी के द्वारा भी कार्य किया गया था। जिसके एवज में दरौली कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा विधायक बच्चा पांडे के अधिकृत हस्ताक्षर युक्त 10-10 लाख के दो चेक धन सिंह को दिए गए थे। जिनको बैंक द्वारा बाउंस करार दे दिया गया। जिसके बाद धन सिंह के वकील दीपक जोशी के द्वारा चेक जारी कर्ता को नोटिस जारी किया गया।
जवाब ना प्राप्त होने की स्थिति में धन सिंह द्वारा फरवरी माह वर्ष 2019 मे चंपावत न्यायालय में वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई गई। जिस पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय ने सर्वप्रथम बाउंस हुआ चेक जारी करने वाले आरजेडी विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ बेलेबल समन जारी किया। परंतु बच्चा पांडे की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हुई। जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला सत्र न्यायालय द्वारा विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चंपावत पुलिस अधीक्षक को आरोपी बच्चा पांडे को न्यायालय के समक्ष नियत तिथि 26 जुलाई 2023 तक उपस्थित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
अनुमान है कि विधायक बच्चा पांडे के न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर उपस्थित ना होने की स्थिति में वादी धन सिंह के वकील दीपक जोशी के द्वारा कार्यदाई कंपनी दरौली कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई किए जाने का प्रार्थना पत्र न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। वही चंपावत एसपी देवेंद्र पिंचा ने कहा न्यायालय के आदेश पर पुलिस टीम को बिहार भेजा गया है।